रायपुर । देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है लेकिन लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच राहत की एक खबर है। गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी करते हुए आज से देश में तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने जरूरी चीजों के साथ ही अब गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, जो दुकाने नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा। लेकिन मॉल, मल्टीब्रांड स्टोर्स को खोलने की अभी भी अनुमति नहीं दी गई है।
नोट : – ‘बस्तर की आवाज’ आप सभी देशवासियों से अपील करता है कि आप सभी अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें क्योंकि कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है ‘घर पर रहना’। सरकार सभी तक मदद पहुंचा रही तो हमारा भी कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा के लिए लॉक डाउन के नियमों का पालन करें।