बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एन के व्यास की बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय की पुष्टि राज्य के उप महाधिवक्ता और ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने की है।
सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ था जिनके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू की ज़मानत मंज़ूर की गई थी। याचिका में यह भी दलील दी गई थी कि आवेदिका के छोटे बच्चे हैं और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। साथ ही, यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि वह डेढ़ साल से जेल में बंद हैं।
कोयला घोटाला मामले में जेल में निरुद्ध निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और ईडी के अनुसार कोल लेव्ही स्कैम के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की ज़मानत आवेदन रायपुर कोर्ट में पेश है।आगामी 31 अगस्त को ईडी विशेष न्यायालय इन दोनों ज़मानत आवेदन पर फ़ैसला दे सकता है।