पत्नी को मामा संग रंगरेलियां मनाते पकड़ा: आपत्तिजनक अवस्था में देख पति ने पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट, मामला जान रह जाएंगे दंग

Spread the love

कवर्धा। अपनी पत्नी को मामा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख चरित्र शंका पर पत्नी को मौत के घाट पति ने उतार दिया। कुकदुर थाना थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी खेलन उर्फ राऊत धुर्वे को कुकदूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्राम तेलियापानी लेदरा में खेलन सिंह ध्रुवे ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया।

थाना स्तर पर टीम तैयार कर दिशानुसार जिला फोरेंसिक टीम एवम वीडियो फोटो ग्राफर को मौका घटना स्थल पर पहुंचे। खेलन उर्फ राऊत धुर्वे रात्रि में अपनी पत्नी को बजारू बैग के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर गुस्से में आकर सरई लकड़ी के चिरान से सिर व चेहरे में मारपीट कर हत्या कर दिया। रिपोर्ट पर मौके पर देहाती मर्ग 0/24 धारा 194 भा.ना.सु. स. इंटीमेशन कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मौका /घटना स्थल पर फोरेसिक टीम फोटो विडियो ग्राफर एवम हमराह पुलिस व पंचानो को साथ लेकर मर्ग जांच की मौका निरीक्षण, शव पंचनामा कार्यवाही किया गया एवम प्रार्थी/ पंचान/ गवाहन व चशमदीद गवाहन जीवन धुर्वे का कथन लिया गया।

आरोपी सदर खेलन उर्फ रावत धुर्वे सकिन तेलियापानी लेदरा के द्वारा धारा 103(1) भा. न्या. स. घटित पाए जाने पर मौका पर आरोपी सदर के विरुद्ध देहाती नालसी 0/24 धारा 103(1) भा. न्या. स. अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी खेलन सिंह ध्रुवे की पता तलाश लगातर किया जा रहा था जिसे घेरा बंदी कर पुलिस हिरासत में लिया गया। आरोपी को गवाहों के समक्ष पुछताछ किया गया। पुछताछ में बताया की परिवार में अपने बड़े भाई के घर त्यौहार मना कर खा पी रहें थे। रात्रि में पत्नी को मामा के साथ आपत्ति जनक स्थिति में देखने पर अपनी पत्नी एवम मामा के साथ मारपीट किया। उसका मामा डर से भाग गया। आरोपी इसी बात को लेकर अपने भाई के घर वापस आया गुस्से में आकर अपनी पत्नी को सरई लकड़ी के चिरान से सिर , गला, चेहरे पर मार पीट कर गंभीर चोट पहुंचा कर हत्या कर देना बताया, आरोपी का मौका मेमोरेंडम कथन लेख किया गया।

मामले में आरोपी सदर के विरुद्ध थाना कुकदुर में असल अपराध क्रमांक 104/24 धारा 103(1) भा.न्या. स. का अपराध पंजीबद्ध किया गया की आरोपी खेलन सिंह उर्फ देवलाल ध्रुवे उम्र 30 वर्ष सा तेलियापानी लेदरा थाना कुकदुर जिला कबीरधाम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी को न्यायालय पेश किया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *