Raipur Crime News | Life imprisonment to 2 accused in property dealer murder case
रायपुर। 11 साल पहले शहर के कटोरा तालाब रतन पैलेस के सामने दिनदहाड़े प्रापर्टी डीलर दिलीप आडवानी की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपितों को कोर्ट ने उम्र कैद के साथ अलग-अलग धाराओं में 16-16 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।वहीं तीसरे आरोपित के खिलाफ अपराध प्रमाणित न पाए जाने पर उसे दोष मुक्त कर दिया गया।
लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि राकेश लखवानी,अशोक नेभानी, दिलीप आडवानी, शंकर रामनानी, राजेंद्र नमनानी उर्फ पप्पू मिलकर प्रापर्टी डीलिंग का काम करते थे। प्रापर्टी डीलिंग में राकेश लखवानी और उसका पार्टनर दिलीप आडवानी ने मिलकर अभनपुर निवासी आरोपित लाला राम बंजारे के माध्यम से वर्ष 2010 में उसके ससुराल पक्ष के पूरन चावला की खेती की करीब चार एकड़ जमीन का सौदा प्रति एकड़ 59 लाख रुपये में किया था।
इस वजह से आरोपितों ने दिया था वारदात को अंजाम –
इस सौदे में प्रापर्टी डीलरों ने किश्तों में 1.75 करोड़ रुपये लालाराम बंजारे को दिए थे। लालाराम ने इसमें से 52 लाख रुपये पूरन को दिया था। शेष रकम खुद रख लिया था। जमीन की लिखा-पढ़ी करने को लेकर कई बार कहने पर बंजारे लगातार टालमटोल करता आ रहा था।
14 मई 2012 की शाम को अशोक नेभानी और दिलीप आडवानी साइट पर जाने के लिए रतन पैलेस कटोरा तालाब स्थित आफिस से निकलकर वैगन आर कार में बैठे, तभी बाइक पर सवार होकर आए आरोपितों ने दोनों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में दिलीप आडवानी की मौत हो गई थी जबकि अशोक गंभीर रुप से घायल हो गया था।
जांच के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल अभनपुर के ग्राम रवेली निवासी लालाराम बंजारे (38), झारखंड के पलामू जिले के पाटन क्षेत्र के ग्राम सीरमा निवासी जयप्रकाश गुप्ता उर्फ प्रेम(22) और झारखंड के पश्चिम सिंह भूमि जिले के चाईबासा क्षेत्र के रवि वर्मा (27) को गिरफ्तार करने के साथ ही अन्य फरार आरोपित उत्तम कुमार चंद्रवंशी, शशिभूषण साव, पंकज शर्मा के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, साक्ष्य मिटाने और आयुध अधिनियम के तहत अपराध कायम कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपित रवि वर्मा को दोषमुक्त कर दिया जबकि कोतवाली पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर लालाराम बंजारे, जयप्रकाश गुप्ता को 302, 34 में उम्र कैद, पांच हजार रुपये अर्थदंड, 307, 34 में दस-दस वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 120 बी में उम्र कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 201 में दो वर्ष कठोर कारावास के साथ एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया।अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।