रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने आज रायपुर के विशेष न्यायालय में चालान पेश किया. आरोपी सहदेव सिंह यादव, भारत ज्योति उर्फ भास्कर, विश्वजीत राय चौधरी और अतुल सिंह के विरुद्ध 4 हजार पन्नों का चालान पेश हुआ है. बताया जा रहा कि आरोपियों का दुबई कनेक्शन था, जहां पैनलों से कमाए पैसे ट्रांसफर कर हवाला के माध्यम से पहुंचाया जाता था.
दरअसल, ईओडब्ल्यू ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा प्रकरण अपराध कमांक-06/2024 में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सहदेव सिंह यादव, भारतज्योति उर्फ गुरू उर्फ भास्कर, विश्वजीत राय चौधरी एवं अतुल सिंह के विरूद्ध धारा 120बी, 420, 467, 468 471 एवं 201, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018) की धारा 7 एवं 7A, छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 4, 7, 8 एवं 11 एवं सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 (यथासंशोधित सार्वजनिक द्यूत (म.प्र. संशोधन) अधिनियम, 1976) की धारा 4क दर्ज है. आज चारों के खिलाफ विशेष न्यायालय रायपुर में पूरक अभियोग पत्र पेश किया गया है.
बता दें कि ब्यूरो की टीम ने बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में संचालित महोदव बुक के कॉल सेंटर्स (ओटीपी सेंटर्स) में रेड कार्रवाई की थी. साथ ही अभियुक्त भारतज्योति, अतुल सिंह एवं विश्वजीत राय चौधरी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से हजारों फर्जी सीम कार्ड, सैंकड़ों मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए थे. इन मोबाइल नंबरों के व्हाट्सएप हेड ऑफिस दुबई से संचालित होते थे. आरोपियों द्वारा महादेव बुक के एकाउंट ग्रुप के लिए फर्जी कार्पोरेट बैंक एकाउंट की व्यवस्था भी की जाती थी, जिनमें पैनलों से कमाए पैसे ट्रांसफर कर हवाला के माध्यम से दुबई तक पहुंचाया जाता था. विवेचना के बाद आरोपियों के विरूद्ध आज चालान पेश किया गया.