IAS के ऊपर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश करने वाले चार आरोपियों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा…

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रायगढ़। छत्तीसगढ़ के आईएएस के उपर जेसीबी चढ़ा हत्या का प्रयास करने वाले चार आरोपियों को अदालत ने 10– 10 वर्ष सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। यह घटना 5 वर्ष पहले की है। जब अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करने गए आईएएस मयंक चतुर्वेदी और अन्य अधिकारियों पर खनन माफियाओं ने जेसीबी चढ़ा उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र जैन की अदालत ने यह फैसला दिया है। बता दे कि मयंक चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ कैडर के 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर हैं।घटना 12 अप्रैल 2019 के रात 12.30 बजे की है, जब अविभाजित रायगढ़ जिले में प्रशिक्षु आईएएस के तौर पर पदस्थ तत्कालीन सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, खनिज विभाग के अधिकारियों तत्कालीन उप संचालक खनिज शिवशंकर नाग, खनिज निरीक्षक राकेश वर्मा, घनश्याम दीवान व निलांबर यादव के साथ सारंगढ़ के टिमरलगा के आसपास अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंचे थे। आरोपियों द्वारा जांच के दौरान सहायक कलेक्टर सहित अन्य अफसरों के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया गया था, वहीं कार से भी कुचलने की भी कोशिश की गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 147,186 एवं धारा 149, 353, 341, 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (वी) के तहत एफआईआर किया गया था।

यह मामला पिछले पांच साल से अधिक समय से अदालत में चल रहा था। अब इस मामले में विशेष न्यायधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। जिसमें टिमरलगा निवासी आरोपी कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल, लालसाय निषाद को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं घटना में प्रयुक्त जेसीबी, मोटर साइकिल और कार को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं।

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