रायपुर। एक शख्स ने खुद को महिला एवं बाल विकास विभाग का असिस्टेंट डायरेक्टर बताकर युवती को इंटीरियर डेकोरेशन का काम दिलाने का झांसा देकर छेड़खानी करने और दुष्कर्म करने की कोशिश के मामले में फर्जी अधिकारी को विशेष कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में दो साल की कैद और 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपित को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि पीड़ित युवती ने अपने परिजन के साथ 31 दिसंबर, 2019 को वीआईपी रोड स्थित एक होटल में नए साल की पार्टी में गई थी। वहां आरोपी ने पत्नी से परिचय कराते हुए खुद को महिला एवं बाल विकास विभाग का सहायक संचालक बताकर 15 लाख रुपये ले लिए। टेंडर नहीं मिलने पर युवती ने जब शेषमणि से रकम वापस मांगी तो उसने झांसा देकर युवती को 4 सितंबर 2020 को दोपहर 2 बजे विधानसभा रोड स्थित अंबुजा माल के पास बुलवाया। जब युवती वहां पहुंची तो आरोपित ने राशि लौटाने की बात कहकर अपनी कार में बिठाया और सुनसान इलाके में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा।
विरोध करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह कार से उतरने के बाद पीड़िता घर पहुंची। डर के मारे उसने परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी। दो दिन बाद अपनी सहेली को घटनाक्रम का ब्योरा देने के बाद पीड़िता ने आदिम जाति कल्याण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जहां पुलिस ने प्रकरण की जांच करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा, फिर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
10 गवाहों का दर्ज किया बयान-
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश 10 गवाहों का बयान दर्ज किया। पुलिस की ओर से पेश ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयान व प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने आरोपित शेषमणि मिश्रा को दोष सिद्ध ठहराते हुए धारा 354 में दो वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 354 (क) में दो वर्ष कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 294 में तीन माह कठोर कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 506 में छह माह कठोर कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में क्रमशरू एक-एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर दो-दो हजार के एवज में दो-दो माह, एक-एक हजार के एवज में एक-एक माह और पांच-पांच सौ रुपये के एवज में पंद्रह-पंद्रह दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।