Cg Breaking | प्रदेश में नही खुलेगी कोई नई शराब दुकान, साय कैबिनेट में कई फ़ैसलों पर मुहर

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CG Breaking | No new liquor shops will be opened in the state, Cabinet approves many decisions

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

#  छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरीमार्च 2024 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदनकिया गया।

#  तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप काअनुमोदन किया गया।

#  बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदनकिया गया।

#  छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरादुकान नहीं खोली जाएगी।

#  छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।

    

इस संशोधन मेंजिला न्यायाधीशकोप्रधान जिला न्यायाधीशऔरअपर जिला न्यायाधीशकोजिला न्यायाधीशकरने काप्रावधान रखा गया है। इसी तरहव्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्गकोव्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणीतथाव्यवहार न्यायाधीश द्वितीयवर्गकोव्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणीतथाजिला न्यायालयकोप्रधान जिला न्यायालयसे प्रतिस्थापित करने का प्रावधानरखा गया है।

#  माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

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