रायगढ़। 17 जुलाई मोहर्रम पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथि को जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आबकारी विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।