रायपुर। रतनपुर नगरपालिका नवीन भवन बनाने के टेंडर में अनियमितता के मामले में पूर्व सीएमओ, उप अभियंता, क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है। नगरपालिका कार्यालय द्वारा नवीन भवन हेतु जारी टेंडर को नियमानुसार कार्रवाई ना करने व निविदा खोले जाने की कार्यवाही में अनियमितता बरते जाने के कारण निकाय में तीनों को निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि शासन से प्राप्त आदेश के अनुसार रतनपुर नगरपालिका के नवीन भवन बनाने बाबत बीते छह फरवरी 2024 को165,77 लाख रु का आन लाइन टेंडर जारी किया गया था,जिसमे नवीन कार्यालय भवन निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा को खोले जाने की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब करने,निविदा समिति से अनुशंसा प्राप्त नही करने, पुनर्निविदा की कार्यवाही में अनियमितता तथा सम्भावित आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी पाए जाने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते)नियम 1968 के नियम 53 के तहत उप अभियंता वैभव अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन निलंबित कर दिया गया।
इसी मामले में ही रतनपुर के तत्कालीन सीएमओ रहे हरदयाल रात्रे तथा लोक निर्माण विभाग में प्रभारी क्लर्क रहे अजित सिंह को भी निलंबित कर उन्हें संयुक्त संचालक कार्यालय में भेज दिया गया है। तीनों की निलंबन अवधि में मुख्यालय बिलासपुर स्थित संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय में नियत किया गया है।