रायपुर। कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख नवारायपुर से एक आदेश जारी हुआ है। ये आदेश समस्त कलेक्टरों को जारी किया गया है। जिसमें 15 दिन के अंदर मूल खसरा और रकबा की अधिकार अभिलेख अनुसार प्रविष्टि अपडेट करने के लिए निर्देशित करने की बात कही गई है।
कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख से जारी आदेश में कहा गया है कि भुईयां सॉफ्टवेयर में प्रबंधन मेनु अंतर्गत मूल रकबा प्रविष्टि (अधिकार अभिलेख अनुसार) का विकल्प दिया गया है। अधिकार अभिलेख के अनुसार मूल खसरों एवं उनके मूल रकबे की प्रविष्टि संबंधित पटवारी आईडी के माध्यम से किए जाने के लिए पहले भी निर्देशित किया गया था। लेकिन आदेश जारी होने तक किसी भी हल्का पटवारी द्वारा इसे पूर्ण नहीं किया गया है।
जिसके कारण भुईया सॉफ्टवेयर के उपयोग करने में तकनीकी रूप से कठिनाई होगी। यही कारण है कि अब इसे 15 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए गए है।
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