छत्तीसगढ़ में बदली शराब खरीदी का नियम, भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की केविएट

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बिलासपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट High Court में शराब खरीदी को लेकर घोषित अपने नए नियम को लेकर केविएट दायर की है। महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से दायर कैविएट में कहा गया है कि सरकार ने शराब की खरीदी के नियम को बदल दिया है। अब लाइसेंसधारकों की जगह सीधे फैक्ट्री से शराब खरीदने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आशंका है कि प्रभावित किसी पक्ष की ओर से इस नियम के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें इस नियम पर रोक लगाने की मांग हो सकती है। ऐसे में राज्य सरकार की अपेक्षा है कि कोई निर्णय लेने से पूर्व अदालत में उसका पक्ष भी सुना जाए।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में विदेशी शराब की थोक खरीदारी और भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 एबी की लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और सीधे शराब का निर्माण करने वाली इकाइयों से खरीदी को मंजूरी दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन सीधे शराब निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। पिछली सरकार में तीन लाइसेंसधारकों के माध्यम से शराब की खरीदी की जाती थी। भाजपा सरकार ने पाया था कि इसके माध्यम से गुणवत्ताविहीन शराब को अधिक दर पर खरीदा जा रहा था। साथ ही अच्छे ब्रांड की शराब उपलब्ध नहीं होती थी।

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