Chhattisgarh (CG) Transfer Policy 2025: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने वर्ष 2025 के लिए नई स्थानांतरण नीति को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें सबसे अहम तबादला नीति रही। इस नीति के तहत अब राज्य के शासकीय कर्मचारी 6 जून से 13 जून 2025 तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पोस्टिंग
इस नीति (CG Transfer Policy) के अनुसार, पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पारिवारिक संतुलन बना रहे। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्मिकों की न्यायपूर्ण पदस्थापना के लिए विशेष योजना बनाई गई है। ई-ऑफिस के माध्यम से सभी स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी।
25 जून के बाद तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध
नई नीति के तहत 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री तबादलों को मंजूरी देंगे। 25 जून के बाद सामान्य स्थानांतरण पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी। केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही समन्वय और अनुमति के बाद तबादले की मंजूरी दी जाएगी।
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण प्रतिशत
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कुल संवर्ग का अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी का 15% तक तबादला (CG Transfer Policy) किया जा सकेगा। वहीं, परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारी स्थानांतरण से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसके अलावा स्थानांतरण के विरुद्ध राज्य स्तरीय समिति को 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन दिया जा सकता है।
इन विभागों में नीति लागू नहीं
शिक्षा विभाग, गृह विभाग, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन विभाग, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं में यह ट्रांसफर नीति लागू नहीं होगी। शिक्षा विभाग में इस समय युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उसे नीति से अलग रखा गया है।