बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की पूर्व निर्धारित तिथि में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। अब गर्मी की छुट्टियां पहले की तरह 12 मई से 6 जून तक ही रहेंगी।
गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने पहले समर वेकेशन को संशोधित कर 2 जून से 28 जून तक कर दिया था। यह आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था।
हालांकि अब यह संशोधित आदेश वापस ले लिया गया है और ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि पुनः 12 मई से 6 जून तक ही प्रभावी रहेगी। न्यायालय परिसर में इस निर्णय के बाद अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली है हाईकोर्ट प्रशासन ने तिथि वापसी के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय माना जा रहा है।