जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में डीईओ ने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर से मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने 5 शिक्षकों को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए निलंबित किया है। इसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला कहच्छेनार के सहायक शिक्षक एल.बी. गौतम कुमार वर्मा को शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण गौतम कुमार वर्मा को छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1,2,3) का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी लोहण्डीगुड़ा किया गया है।
जगदलपुर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला छोटेमुरमा के प्रधान अध्यापक मोसू राम को शाला दिवस में शाला समय में शराब पीकर आने, हर वक्त नशे में रहने, शाला समय में विद्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं समय पूर्व शाला बंद कर चले जाने के फलस्वरूप मोसू राम को छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर किया गया है।
तोकापाल विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी के प्रधान अध्यापक राजकिशोर आचार्य को शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण राजकिशोर आचार्य, को छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1,2,3) का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी तोकापाल किया गया।
बकावण्ड विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला आमादुला के प्रधान अध्यापक प्रेमनाथ कश्यप को शाला दिवस में शाला समय में शराब पीकर आने, बच्चों को नहीं पढ़ाने एवं शाला में अनियमितित उपस्थिति के कारण प्रेमनाथ कश्यप को छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (I,II,III) का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी दरभा किया गया।
लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दीपक कुमार ध्रुव, को छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1,2,3) का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर होगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।