रायपुर :- छत्तीसगढ़ में शराब उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी मौजूदा शराब दुकानों को जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही, उन क्षेत्रों में जहां अब तक शराब दुकानें नहीं थीं, वहां 10% यानी 67 नई दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा, प्रीमियम शराब की नई दुकानें भी स्थापित की जाएंगी। इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।t –
सभी कलेक्टरों को मिले निर्देश
राज्य आबकारी आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को वर्ष 2025-26 में शराब दुकानों के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पिछले वर्ष राज्य में कुल 674 शराब दुकानें संचालित थीं, जिनमें से कई बड़े जिलों में प्रीमियम शराब की बिक्री के लिए विशेष दुकानें भी थीं। इनकी संख्या 29 थी नई नीति के तहत, राज्य में सभी 674 दुकानें यथावत बनी रहेंगी और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है।
किसी भी जिले में ट्रांसफर हो सकेंगी शराब दुकानें
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के किसी भी जिले की शराब दुकान को जरूरत पड़ने पर दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री को रोकना है, जहां अब तक लाइसेंसी दुकानें नहीं थीं।
शराब दुकानों के स्थानांतरण के मामले में जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर आबकारी आयुक्त की सिफारिश के बाद सरकार की मंजूरी से प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही, जरूरत के अनुसार दुकानों के स्वरूप में भी बदलाव किया जा सकेगा।
67 नई शराब दुकानें खुलेंगी
राज्य सरकार ने अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण के लिए 10% नई शराब दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत, 67 नई देशी-विदेशी शराब दुकानें स्थापित की जाएंगी। जिला कलेक्टरों को इन दुकानों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक जांच के बाद आबकारी आयुक्त को भेजना होगा। इसके बाद राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर नई दुकानों का संचालन शुरू किया जाएगा।
प्रीमियम शराब दुकानों की संख्या बढ़ेगी
2025-26 के लिए सरकार ने प्रीमियम शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर नए प्रीमियम शराब दुकानों की स्थापना के लिए आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने पर इनका संचालन किया जाएगा। वहीं, कम्पोजिट दुकानों (जहां देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब उपलब्ध होती है) की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।