रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में ईवे बिल में छूट दी है। इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है।जो कल एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। PlayUnmute Loaded: 1.60% Fullscreen नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयला को 50 हजार रुपए की श्रेणी में रखा गया है।इसके अलावा अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर ई वे बिल देना पड़ेगा।