भिलाई में प्रोफेसर पर हमला मामला : कोर्ट ने दो टीआई पर FIR के दिए आदेश, आईजी को विभागीय जांच के भी निर्देश

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दुर्ग. भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमला मामले की सुनवाई भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट में हुई. आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डाॅ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कोई कारण से महिला थाना में 15 घंटे तक बिठाकर रखने के कारण कोर्ट ने भिलाई-3 के TI महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं.कोर्ट के मुताबिक, आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई थी. कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर अवगत कराने कहा है. दुर्ग रेंज IG को विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, भिलाई नगर थाने के निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को हिरासत में लेकर निजी वाहन में बैठाकर 20-21 घंटे तक बिना महिला अधिकारी के सड़क मार्ग से लाया था. इस दौरान कोई भी महिला आरक्षक नहीं थी. आंध्र प्रदेश से कोटा छत्तीसगढ़ होते हुए भिलाई महिला थाना लेकर आए. उसके पति प्रोबीर शर्मा को पुरानी भिलाई थाना न ले जाकर पुलगांव थाना ले गए. आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा ने अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस उसे न्यायालय में या थाना लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन निरीक्षक प्रशात मिश्रा ने कह दिया था कि ज्यादा कानून की बात न कीजिए ऊपर से आदेश है. सीधे भिलाई लेकर जाना है. पूर्णिमा शर्मा को घर भी नहीं जाने दिया.

आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी पूर्णिमा ने बताया कि थाने में रोककर रखने का कारण पूछने पर महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक ने बताया कि भिलाई नगर और पुरानी भिलाई थाने के निरीक्षक के कहने पर रोका गया है. डॉ. पूर्णिमा के 2 मोबाइल भी महिला थाना प्रभारी ने अपने पास रख लिया था. करीब 15 घंटे बाद उसे छोड़ा गया था, लेकिन मोबाइल महिला थाना प्रभारी ने वापस नहीं किया.

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